News India Time

ITR Filing Last Date 2026: सरकार ने आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई, अफवाहों से रहें सावधान

नई दिल्ली: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें और दावे किए जा रहे हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि में कोई बदलाव या विस्तार नहीं किया है। ऐसे में करदाताओं को किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए।

कर विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर ITR दाखिल करने से न केवल जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि भविष्य में लोन, वीजा और अन्य वित्तीय कार्यों में भी सुविधा मिलती है और आपका रिकॉर्ड सही रहता है बैंक संबधी कार्यो के लिए, तो जाने पूरी जानकारी :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथियां

देर से ITR दाखिल करने पर कितना जुर्माना लगेगा?

यदि करदाता निर्धारित समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करता है, तो आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विलंब शुल्क देना पड़ सकता है।

सोशल मीडिया की अफवाहों से रहें सतर्क

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ITR की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के कई दावे किए गए हैं। लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। करदाताओं को केवल आयकर विभाग और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से जारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए।

समय पर ITR दाखिल करना क्यों जरूरी है?

समय सीमा के भीतर ITR दाखिल करने से:

निष्कर्ष: फिलहाल सरकार ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई है। सभी पात्र करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना ITR दाखिल करें और सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों से बचें। किसी भी अपडेट के लिए केवल आयकर विभाग की आधिकारिक सूचना और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर ही भरोसा करें।

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है। आयकर नियमों में परिवर्तन होने पर आधिकारिक अधिसूचना को प्राथमिकता दें। और आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।

Exit mobile version